CG NEWS : होली के पूर्व पेंशनरों और कर्मचारियों को 3 प्रतिशत महंगाई भत्ता देने की बजट सत्र में घोषणा करें राज्य सरकार…
DA डीआर के मामले में मोदी के गारंटी को धता बताने पर हैरानी...

रायपुर, शुक्रवार 28 फरवरी 2025: (The Grand Leakage News). छत्तीसगढ़ प्रदेश में पेंशनरों और कर्मचारियों को महंगाई भत्ता देने के मामले में छत्तीसगढ़ राज्य सरकार से होली के पूर्व केंद्र के समान केंद्र के देय तिथि 1 जुलाई 2024 से बकाया 3 प्रतिशत डीए डीआर एरियर सहित देने की विधानसभा के बजट सत्र में घोषित कर तत्काल आदेश जारी कर मोदी की गारंटी को पूरा करने की मांग छत्तीसगढ़ राज्य संयुक्त पेंशनर्स फेडरेशन ने की है और इस मामले पर मोदी की गारंटी को धता बताने पर हैरानी जाहिर किया है।
जारी विज्ञप्ति में छत्तीसगढ़ राज्य संयुक्त पेंशनर्स फेडरेशन के प्रदेश संयोजक वीरेन्द्र नामदेव ने आगे बताया है कि विधानसभा चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा डीए के मामले में संकल्प पत्र (घोषणा पत्र) में मोदी के गारंटी के तहत भाजपा की सरकार आने पर केंद्र के समान केंद्र के तिथि से कर्मचारियों व पेंशनर्स को डीए देने बात लिखित रूप में की है। प्रदेश के कर्मचारियों और पेंशनरों ने मोदी की गारंटी पर भरोसा किया। राज्य में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में भाजपा सरकार सत्तारूढ़ भी हो गई हैं परन्तु ऐसा लगता है राज्य सरकार मोदी की गारंटी की उपेक्षा कर रही है क्योंकि सरकार आने के बाद जनवरी 24 से 4 प्रतिशत डीए का पूरा एरियर हजम कर गए जो इस बात को सिद्ध करता है।
जारी विज्ञप्ति में छत्तीसगढ़ राज्य संयुक्त पेंशनर फेडरेशन के प्रदेश संयोजक एवं भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ छत्तीसगढ़ प्रदेश के प्रांताध्यक्ष वीरेंद्र नामदेव ने आगे बताया है कि भूपेश सरकार ने अपने पूरे 5 साल के कार्यकाल में पेंशनरों और कर्मचारियों को कभी भी केन्द्र सरकार के समान डीए डीआर नहीं दिया और इन पांच सालों में पेंशनरों तथा कर्मचारियों को इसके लिए तरसाते रहे तथा एरियर के करोड़ों रुपए हजम कर गए। उन्होंने पेंशनरों को डीआर देने हेतु मध्यप्रदेश सरकार के किसी प्रस्ताव को नहीं माना। जिसका खामियाजा कांग्रेस सरकार को विधानसभा चुनाव मे भुगतना पड़ा और सरकार चली गई।आज यही स्थिति विष्णुदेव साय के भाजपा सरकार में भी देखने को मिल रहा है। केन्द्र सरकार के अनुसार जुलाई 23 से 4% प्रतिशत महंगाई भत्ता विधानसभा चुनाव के पहले से लंबित था। सबको उम्मीद था कि विधानसभा चुनाव के तुरन्त बाद पेंशनरों और कर्मचारियों को डीए डीआर के आदेश जारी होंगे परंतु ऐसा नहीं हुआ। लोकसभा चुनाव आचार संहिता लागू होने के ठीक पहले घोषित किया गया। मध्यप्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000 की धारा 49 के बाध्यता के चलते पेंशनरों को जुलाई 23 से एरियर सहित डीआर देने मध्यप्रदेश सरकार ने छत्तीसगढ़ सरकार से सहमति मांगा परन्तु छत्तीसगढ़ सरकार ने जुलाई 23 से देने के प्रस्ताव को रद्द कर मार्च 24 से देना मान्य कर दोनों राज्य के 7 लाख से अधिक पेंशनर व परिवार पेंशनरों का हजारों रूपये का नुकसान कर दिया। इस मामले पर विधानसभा चुनाव के दौरान जारी मोदी के गारंटी को भी फेल कर दिया जिसमें वादा किया गया है कि भाजपा सरकार आने पर राज्य में कर्मचारियों को केन्द्र के बराबर देय तिथि और दर पर डीए दिया जायेगा। विष्णुदेव साय सरकार ने मोदी के गारंटी का सम्मान नहीं किया जो कर्मचारी जगत में कौतूहल का विषय बना हुआ है।
जारी विज्ञप्ति में छत्तीसगढ़ राज्य संयुक्त पेंशनर्स फेडरेशन से जुड़े पेंशनर संगठन क्रमशः छत्तीसगढ़ पेंशनधारी कल्याण संघ, छत्तीसगढ़ प्रगतिशील पेंशनर कल्याण संघ, पेंशनर्स एसोसिएशन छत्तीसगढ़ आदि ने कर्मचरियों और पेंशनरों के लिए जुलाई 24 से बकाया 3% प्रतिशत डीए डीआर के आदेश एरियर सहित देने के लिए होली के पूर्व जारी करने की मांग की है।